निलोठी गांव में आयोजित सत्संग में पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट बलबीर सिंह स्वागत व सम्मान के उपरांत ग्राम वासियों के साथ।
जीवन में धर्म का श्रवण जरूर करें – एडवोकेट बलबीर सिंह
एडवोकेट बलबीर सिंह बोले, मोदी सरकार में अयोध्या में बना भगवान श्रीराम का भव्य व दिव्य मंदिर
वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट बलबीर सिंह ने निलोठी में हुए सत्संग समारोह में की शिरकत
बहादुरगढ़, 19 मार्च, अभीतक:- हमें अपने जीवन में धर्म का श्रवण करते हुए सदैव सत्य व धर्म का आचरण करना चाहिए। जीवन में धर्म का श्रवण जरूर करना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन काल में धर्म का श्रवण नहीं करते ऐसे लोग अपने इस अनमोल जीवन को अपने ही हाथों से खत्म कर लेते हैं। यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट बलबीर सिंह ने हलके के गांव निलोठी में बाबा नेकी नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित सत्संग समारोह में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही। सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट बलबीर सिंह का ग्राम वासियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया तथा बुजुर्गों ने पगड़ी बांधकर सम्मान किया और हलके की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर एडवोकेट बलबीर सिंह ने बताया कि मोदी सरकार में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य व दिव्य मंदिर बनाया गया है जिसमे 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत का कल्याण कर रहे हैं। बाबा नेकी नाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए एडवोकेट बलबीर सिंह ने कहा कि हमें अपने क्षेत्र के आसपास होने वाली धार्मिक कथा,कीर्तन, सत्संग आदि में जाकर धर्म का श्रवण करना चाहिए क्योंकि धर्म श्रवण के बिना मानव का जीवन व्यर्थ हो जाता है। धर्म केवल जीते – जी किया जा सकता है मरणोपरांत नहीं। एडवोकेट बलबीर सिंह ने मौजूद श्रद्धालुओं को बताया कि मनुष्य को कर्म करने होते हैं। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। चूंकि हरि तो थोड़ा सा ध्यान लगाने से मिल जाते हैं। बस मन की आंखें खोलने की आवश्यकता है। प्रेम से पुकारने भर से प्रभु पापों को जलाते हैं। इसलिए मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्नेह व शत्रुता किसी शरीर के कारण नहीं बल्कि स्वभाव के कारण होती है। इसलिए हमें शांत स्वभाव रखना चाहिए। एडवोकेट बलबीर सिंह ने कहा कि अहंकार पर काबू पाना सबसे जरूरी होता है। चूंकि काम, क्रोध, मोह व लोभ विकार हैं जिनसे निकलने के लिए साधक बनने के लिए कड़ा चिंतन करना पड़ता है। इसके लिए हमें निष्काम भाव से रोजाना प्रभु का चिंतन करना चाहिए।
प्राचीन खाटू श्याम मन्दिर में फाल्गुन महोत्सव 23 को
झज्जर, 19 मार्च, अभीतक:- श्री श्याम सेवा प्रचार मंडल झज्जर की ओर से सनातन धर्म प्राईमरी स्कूल के निकट श्री प्राचीन खाटू श्याम मन्दिर में फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मन्दिर के पंडित विनय कुमार ने बताया कि शनिवार 23 मार्च को 18 वें मासिक संकीर्तन में अमित म्यूजिकल ग्रुप छोटी कांशी, जेड साउंड झज्जर, जसबीर सिंह जस्सी दिल्ली एव स्थानीय कलाकार अपनी मधुरवाणी से श्याम बाबा की महिमा एवं भजनों से गुणगान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा से की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में चंदन तिलक एवं फूलों की होली खेली जाएगी।
पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में जागृति रही प्रथम
झज्जर, 19 मार्च, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में वाणिज्य समिति के तत्वावधान पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाणिज्य समिति के संयोजक डॉ. श्रीकृष्ण दूहण ने बताया कि इसमें विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। एमकॉम प्रथम वर्ष की जागृति ने पहला स्थान, बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष के हरिओम ने दूसरा स्थान और बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष की संजना एवं एमकॉम प्रथम वर्ष की मोनिका ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का निर्णय वाणिज्य प्रवक्ता अंजू, जितेंद्र और निहारिका ने किया। आयोजन में प्राध्यापक सुनील कुमार, दीपक, डॉ. अपेक्षा और डॉ. अंकुर ने सहयोग दिया।
नेहरू कॉलेज में मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित
एक तस्वीर हजार शब्दों के समान – डॉ. अमित
झज्जर, 19 मार्च, अभीतक:- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में जनसंचार विभाग और निर्वाचन साक्षरता क्लब के सौजन्य से मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जनसंचार विभागाध्यक्ष डॉ. अमित भारद्वाज और निर्वाचन साक्षरता क्लब प्रभारी एवं राजनीति शास्त्र प्राध्यापक अशोक कुमार ने किया। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. जगदीश राहड़ ने विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनका उत्साहवर्द्धन किया। प्रतियोगिता के विषय चुनाव-लोकतंत्र का महापर्व, युवा शक्ति और प्राकृतिक परिदृश्य रहे। बीए प्रथम वर्ष की साक्षी ने पहला स्थान प्राप्त किया। बीएससी मेडिकल द्वितीय वर्ष की मेघा दूसरे स्थान पर रही। बीए तृतीय वर्ष के अजीत और बीए प्रथम वर्ष के आकाश यादव ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। बीए प्रथम वर्ष के कुशल, तरुण और कमलजीत का प्रदर्शन सराहनीय रहा। जनसंचार प्राध्यापक डॉ. अमित भारद्वाज ने कहा कि एक क्लिक से यादों को कैद करना हर किसी को पसंद होता है। फोटोग्राफी का क्षेत्र जुनून और कड़ी मेहनत की मांग करता है। एक तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा बयान करती है। तस्वीरों के लिए स्मार्ट फोन का अत्यधिक उपयोग हमारे जीवन में फोटोग्राफी के महत्व को उजागर करता हैं। इससे हमारी रचनात्मकता का विकास होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। जब स्मार्ट फोन नहीं थे, तब फोटो खींचने के लिए केवल कैमरे का विकल्प उपलब्ध था लेकिन स्मार्ट फोन के कारण अब हर व्यक्ति फोटोग्राफर बन गया है। फोटो खींचना एक कला है और अच्छी फोटो यादों को जीवन भर के लिए संजो लेती है।
झज्जर लघु सचिवालय में लोक सभा आम चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह।
चुनाव ड्यूटी में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त – डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठित टीमों की मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश
सी-विजिल एप की शिकायतों पर तय समय में एक्शन लें फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें
झज्जर, 19 मार्च, अभीतक:- लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए गठित फ्लाइंग स्वायड व अन्य टीमों को डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने मीटिंग में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान चुनाव गतिविधियों की मॉनिटरिंग से जुड़ी मोबाइल एप के संचालन को लेकर भी टीमों को पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। सी-विजिल एप के बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस एप पर कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकता है। एप पर दर्ज शिकायत के निराकरण तय समय सीमा निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी फ्लाइंग स्क्वायड के अधिकारियों को सी-विजिल एप की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तय समय में एक्शन लेने के सख्त निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों की मॉनिटरिंग सिस्टम को तकनीक के माध्यम से प्रभावी बनाया गया है। जिला की सीमाओं पर नाके स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। चुनाव ड्यूटी में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शीतल, एसडीएम बादली सतीश यादव, एसडीएम झज्जर रविंद्र कुमार, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक, डीएमसी परवेश कादयान, नायब तहसीलदार (इलेक्शन) सुरेंद्र कुमार, कानूनगो (इलेक्शन) सुनील डांगी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
लघु सचिवालय सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह।
स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रशासन तैयार – जिला निर्वाचन अधिकारी
आदर्श आचार संहिता की अनुपालन करें सभी संबंधित पक्ष
एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवा भी बनवाएं अपना वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित
जिला की मतदाता सूची में अभी तक 794368 मतदाता हैं शामिल
जिला में 23 हजार 174 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं
100 प्लस आयु के हैं 509 मतदाता, 13 थर्ड जेंडर मतदाता
शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
नगराधीश एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शीतल व जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश कुमार रहे मौजदू
तीन लाख 73 हजार 120 महिला व चार लाख 21 हजार 235 पुरुष मतदाता
जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, टोल फ्री नंबर है 1950
झज्जर, 19 मार्च, अभीतक:- लोकसभा आम चुनाव 2024 निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार तैयारी की जा रही है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान नगराधीश एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शीतल और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश कुमार मौजदू रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि झज्जर जिला रोहतक लोकसभा क्षेत्र का भाग है। जिला की मतदाता सूची में अभी तक सात लाख 94 हजार, 368 मतदाता शामिल हैं। इनमें तीन लाख 73 हजार 120 महिला, चार लाख 21 हजार 235 पुरुष और 13 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जिला में 23 हजार 174 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 100 प्लस आयु के मतदाता 509 हैं। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवक-युवती नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले तक अपना वोट बनवा सकते हैं। सुविधाजनक तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की निष्पक्षता से अनुपालना कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। जिला टोल फ्री नंबर है 1950 है। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी, सुझाव या शिकायत इस नंबर से प्राप्त व दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सी विजिल एप पर भी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रसारण एवं निगरानी समिति गठित कर दी गई है। यह समिति पेड न्यूज, सोशल मीडिया व अन्य प्रचार सामग्री की निगरानी रखेगी। जिला स्तर पर विज्ञापन के लिए प्री- सर्टिफिकेट जारी करेगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को वाहन, साउंड, रैली स्थल आदि व अन्य किसी प्रकार की अनुमति के लिए सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ जिला झज्जर में 25 मई को मतदान होगा। जिला की सभी चार विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना झज्जर के राजकीय पीजी महाविद्यालय झज्जर में होगी।
हरियाणा राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह
एक कैबिनेट मंत्री तथा 7 राज्य मंत्रियों को दिलाई गई पद एवं गोपनीयता की शपथ
चंडीगढ़, 19 मार्च, अभीतक:- हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत आज राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने 1 कैबिनेट मंत्री तथा 7 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इनमें डॉ कमल गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री तथा श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री महिपाल ढांडा, श्री असीम गोयल, डॉ अभय सिंह यादव, श्री सुभाष सुधा, श्री बिशम्बर सिंह वाल्मीकि एवं श्री संजय सिंह ने राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) के रुप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री श्री कँवर पाल, श्री जय प्रकाश दलाल, डॉ. बनवारी लाल, श्री मूलचंद शर्मा, डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, हरियाणा के डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा मंत्रीगण के परिवारजन भी उपस्थित थे।
राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को रैली व रोड शो के लिए लेनी होगी परमिशन – जिला निर्वाचन अधिकारी
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग
लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है 95 लाख – डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने मंगलवार को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार की कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उस दौरान रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा रेस्ट हाऊस, सरकारी मकान का नहीं किया जा सकेगा प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू है और इस दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता व सम्पति के निरुपण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना करें। उन्होंने बताया कि किसी भी दल या अभ्यार्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाए या घृणा की भावना या तनाव पैदा करे। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा किसी भी दूसरे दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसे आरोप प्रत्यारोप न लगाए जाए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोडकर कही गई बातों पर आधारित हों। सभी दलों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं।
प्रत्याशी व राजनैतिक दलों को नामांकन व अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल पर करना होगा आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दल चुनाव रैली, जनसभा, रोड शो इत्यादी की अनुमति सुविधा पोर्टल ह्यह्व1द्बस्रद्धड्ड.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन भी आन लाईन भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाए गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिए। चुनाव अभ्यर्थी अपने चुनाव खर्च के लिये अलग से बैंक खाता खुलवायें तथा चुनाव से सम्बन्धित सभी लेन-देन इसी खाते से करें व उसका रिकार्ड भी बनाकर रखें जिसकी उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर जांच की जाएगी।
राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए कार्यालय खोलने से सम्बन्धित हिदायतें
डीसी ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल ध् अभ्यर्थी द्वारा सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति का अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान ध् अस्पताल के समीप कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। मौजूदा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक ध् फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4-8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। बैठक में सीटीएम लोकेश कुमार सहित जिला के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर की विशेष व्यवस्थाएं रू जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला में 85 वर्ष से अधिक के 11118 वोटर व 2827 दिव्यांग वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए भारत चुनाव आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहें। डीसी ने बताया कि रेवाड़ी जिला में 11118 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक हैं, जिनमें 4246 पुरूष व 6872 महिलाएं तथा 3827 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें 2511 पुरूष व 1316 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रैंप, व्हील चेयर, लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट आदि की व्यवस्था करने के साथ-साथ एनसीसी व एनएसएस के स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावों से सम्बन्धित जानकारी के लिए सक्षम एप भी बनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग तथा अध्यापक बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी दें और उन्हें अपने अभिभावकों के साथ-साथ अन्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने को कहें।
18वें लोकसभा चुनाव को लेकर जिला में तैयारियां हुईं तेज
लोकसभा चुनाव में रेवाड़ी जिला के 720439 वोटर करेंगे गुरूग्राम व रोहतक लोस क्षेत्र के सांसद का चुनाव
मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जिला प्रशासन का विशेष फोकस – जिला निर्वाचन अधिकारी
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- रेवाड़ी जिला में 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को भी मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन रेवाड़ी के आंकड़ों पर नजर डालें तो रेवाड़ी जिला में इस बार कुल 720439 वोटर गुरुग्राम व रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद का चुनाव करेंगे। रेवाड़ी जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र बावल, कोसली व रेवाड़ी में कुल वोटर की संख्या 720439 है, जिनमें 376259 पुरूष, 344175 महिलाएं व 5 थर्ड जेंडर शामिल हैं। इनमें 13248 मतदाता 18-19 वर्ष, 145114 मतदाता 20-29 वर्ष, 159744 मतदाता 30-99 वर्ष, 141850 मतदाता 40-49 वर्ष, 114236 मतदाता 50-59 वर्ष, 80829 मतदाता 60-69 वर्ष, 44349 मतदाता 70-79 वर्ष, 15829 मतदाता 80-89 वर्ष, 4850 मतदाता 90-99 वर्ष, 373 मतदाता 100-109 वर्ष, 16 मतदाता 110-119 वर्ष तथा 1 मतदाता 120 प्लस वर्ष का है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिला में लोकसभा आम चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष फोकस है।
लाइसेंस धारक आर्म लाइसेंस पुलिस थानों व शस्त्र डीलर्स के पास करवाएं जमा – जिला निर्वाचन अधिकारी
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न करवाने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश राहुल हुड्डा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर पूरे जिला में तुरंत प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला में यह आदेश चुनाव सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे आग्नेय अस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, लाठी और अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। जिलाधीश ने बताया कि उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत बैंकों के नाम पर लाइसेंस रखने वाले विभिन्न बैंकों व निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड व विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड व सुरक्षा के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को छोडकर लागू होंगे। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। साथ ही जिलाधीश ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थानों व शस्त्र डीलर्स के पास जमा करवा दें। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग दें यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेशों की उल्लंघना करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मानदंडों अनुसार करें चुनाव व्यय
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 25 मई को चुनाव होंगे। जिले में चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनाव व्यय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि लोकसभा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, होटल, फार्म हाउस, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, कैश कूरियर, गिरवी दलालों और अघोषित नकदी की आवाजाही के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य संदिग्ध एजेंसियों व व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
सभी बैंक संदिग्ध बैंक निकासी बारे तुरंत करें रिपोर्ट – जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10,00,000 रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन होती है तो उसे नोटिस किया जाए। उन्होंने बताया कि दस लाख से अधिक की बड़ी राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है और आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए जिले के प्रभारी, आयकर विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी जानकारी दी जाए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बैंक शाखाओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाते खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्रणी बैंक प्रबंधक, पीएनबी, रेवाड़ी, जिला स्तरीय बैंक समन्वयक-डीएलबीसी होने के नाते बैंक से बैंक, एटीएम वैन और करेंसी चेस्ट में सभी नकदी आवाजाही के लिए क्यूआर कोड के साथ रसीद बनाना सुनिश्चित करेंगे।
गाँव भदाना पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, ग्रामीणों से मिले
झज्जर, 19 मार्च, अभीतक:- गाँव भदाना में एक सामाजिक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भाग लेने के लिए पहुंचें। सूबेदार ओमप्रकाश के आह्वान पर राजयसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने गाँव भदाना में पहुंचें। सभी ग्रामवासियों ने अपने युवा सांसद का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने प्रत्येक जन मानस से सामजिक संवाद किया। उन्होंने गाँव के लिए विकास को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने आचार सहिंता के समाप्त होने पर फिर दुबारा से गाँव में आकर गाँव के विकास की घोषणाओ का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में गाँव की बेटी अंशुल शर्मा ने माननीय सांसद का एक स्केच बनाकर भेंट किया। बेटी अंशुल शर्मा के कार्य की सांसद कार्तिकेय ने दिल खोलकर प्रशंसा की। बेटी चेष्ठा ने अपनी जोशीली कविता से पुरे पंडाल में एक जोश उतपन्न कर दिया। मंच संचालन का कार्य भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा ने किया युवा शक्ति इंद्रजीत, संजय, देवेंद्र, नरेंद्र,मास्टर वेदप्रकाश, सहजराम ने अपने विचारों से माननीय सांसद को अवगत कराया।
राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को रैली व रोड शो के लिए लेनी होगी परमिशन – जिला निर्वाचन अधिकारी
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग
लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है 95 लाख रू डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने मंगलवार को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार की कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उस दौरान रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा रेस्ट हाऊस, सरकारी मकान का नहीं किया जा सकेगा प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू है और इस दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता व सम्पति के निरुपण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना करें। उन्होंने बताया कि किसी भी दल या अभ्यार्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाए या घृणा की भावना या तनाव पैदा करे। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा किसी भी दूसरे दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसे आरोप प्रत्यारोप न लगाए जाए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोडकर कही गई बातों पर आधारित हों। सभी दलों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं।
प्रत्याशी व राजनैतिक दलों को नामांकन व अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल पर करना होगा आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दल चुनाव रैली, जनसभा, रोड शो इत्यादी की अनुमति सुविधा पोर्टल ह्यह्व1द्बस्रद्धड्ड.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन भी आन लाईन भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाए गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिए। चुनाव अभ्यर्थी अपने चुनाव खर्च के लिये अलग से बैंक खाता खुलवायें तथा चुनाव से सम्बन्धित सभी लेन-देन इसी खाते से करें व उसका रिकार्ड भी बनाकर रखें जिसकी उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर जांच की जाएगी।
राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए कार्यालय खोलने से सम्बन्धित हिदायतें
डीसी ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल व अभ्यर्थी द्वारा सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति का अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान ध् अस्पताल के समीप कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। मौजूदा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक ध् फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4-8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। बैठक में सीटीएम लोकेश कुमार सहित जिला के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर की विशेष व्यवस्थाएं – जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला में 85 वर्ष से अधिक के 11118 वोटर व 2827 दिव्यांग वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए भारत चुनाव आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहें। डीसी ने बताया कि रेवाड़ी जिला में 11118 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक हैं, जिनमें 4246 पुरूष व 6872 महिलाएं तथा 3827 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें 2511 पुरूष व 1316 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रैंप, व्हील चेयर, लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट आदि की व्यवस्था करने के साथ-साथ एनसीसी व एनएसएस के स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावों से सम्बन्धित जानकारी के लिए सक्षम एप भी बनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग तथा अध्यापक बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी दें और उन्हें अपने अभिभावकों के साथ-साथ अन्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने को कहें।
18वें लोकसभा चुनाव को लेकर जिला में तैयारियां हुईं तेज
लोकसभा चुनाव में रेवाड़ी जिला के 720439 वोटर करेंगे गुरूग्राम व रोहतक लोस क्षेत्र के सांसद का चुनाव
मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जिला प्रशासन का विशेष फोकस रू जिला निर्वाचन अधिकारी
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- रेवाड़ी जिला में 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को भी मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन रेवाड़ी के आंकड़ों पर नजर डालें तो रेवाड़ी जिला में इस बार कुल 720439 वोटर गुरुग्राम व रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद का चुनाव करेंगे। रेवाड़ी जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र बावल, कोसली व रेवाड़ी में कुल वोटर की संख्या 720439 है, जिनमें 376259 पुरूष, 344175 महिलाएं व 5 थर्ड जेंडर शामिल हैं। इनमें 13248 मतदाता 18-19 वर्ष, 145114 मतदाता 20-29 वर्ष, 159744 मतदाता 30-99 वर्ष, 141850 मतदाता 40-49 वर्ष, 114236 मतदाता 50-59 वर्ष, 80829 मतदाता 60-69 वर्ष, 44349 मतदाता 70-79 वर्ष, 15829 मतदाता 80-89 वर्ष, 4850 मतदाता 90-99 वर्ष, 373 मतदाता 100-109 वर्ष, 16 मतदाता 110-119 वर्ष तथा 1 मतदाता 120 प्लस वर्ष का है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिला में लोकसभा आम चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष फोकस है।
लाइसेंस धारक आर्म लाइसेंस पुलिस थानों व शस्त्र डीलर्स के पास करवाएं जमा – जिला निर्वाचन अधिकारी
रेवाड़ी, 19 मार्च, अभीतक:- लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न करवाने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश राहुल हुड्डा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर पूरे जिला में तुरंत प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला में यह आदेश चुनाव सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे आग्नेय अस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, लाठी और अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। जिलाधीश ने बताया कि उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत बैंकों के नाम पर लाइसेंस रखने वाले विभिन्न बैंकों व निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड व विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड व सुरक्षा के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को छोडकर लागू होंगे। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। साथ ही जिलाधीश ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थानों व शस्त्र डीलर्स के पास जमा करवा दें। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग दें यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेशों की उल्लंघना करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मानदंडों अनुसार करें चुनाव व्यय
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 25 मई को चुनाव होंगे। जिले में चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनाव व्यय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि लोकसभा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, होटल, फार्म हाउस, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, कैश कूरियर, गिरवी दलालों और अघोषित नकदी की आवाजाही के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य संदिग्ध एजेंसियोंध्व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
सभी बैंक संदिग्ध बैंक निकासी बारे तुरंत करें रिपोर्ट – जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10,00,000 रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन होती है तो उसे नोटिस किया जाए। उन्होंने बताया कि दस लाख से अधिक की बड़ी राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है और आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए जिले के प्रभारी, आयकर विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी जानकारी दी जाए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बैंक शाखाओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाते खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्रणी बैंक प्रबंधक, पीएनबी, रेवाड़ी, जिला स्तरीय बैंक समन्वयक-डीएलबीसी होने के नाते बैंक से बैंक, एटीएम वैन और करेंसी चेस्ट में सभी नकदी आवाजाही के लिए क्यूआर कोड के साथ रसीद बनाना सुनिश्चित करेंगे।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
चंडीगढ़, 19 मार्च, अभीतक:- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 98 लाख 29 हजार 675 मतदाताओं से आह्वान किया है कि 25 मई, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के आम चुनाव के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर ष्चुनाव का पर्व, देश का गर्वष् का हिस्सा बनें क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की व मतदाताओं की भागीदारिता लोकतंत्र में जरूरी है। श्री अग्रवाल ने यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बुलाई गई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि 16 मार्च, 2024 को चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों व राजनीतिक पार्टियों को इसकी पालना करना अनिवार्य है। ज्योंही उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा त्योंही उसके चुनावी खर्चे की गणना आरंभ हो जाएगी उसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बिल खाते का ब्यौरा देना होगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिभूति राशि 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12 हजार 500 रुपये होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि नामांकन पत्र भरते समय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को फॉर्म 26 एफिडेविट के रूप में भरकर देना होगा जिसे नोटरी या क्लास वन मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना होगा। स्टार कंपैनर के लिए वाहन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव के दिन एक वाहन में चालक सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों की अनुमति होगी। चुनाव रैलियों के लिए उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान निर्धारित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं जिनमें वोटर हेल्पलाइन, सक्ष्म ईसीआई, सी विजिल, वोटर टर्न आउट, अपने प्रत्याशी के बारे में जाने शामिल है। इन एप्लीकेशन से मतदाताओं को घर बैठे तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में कुल 19 हजार 812 मतदान केन्द्र स्थापित होंगे जिनमें सभी मूलरूप जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजनीतिक पार्टियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी से श्री वरिंदर गर्ग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री तलविंद्र सिंह व आर डी सैनी और आम आदमी पार्टी की ओर से सुश्री वीनस मलिक तथा जननायक जनता पार्टी से श्री राम नारायण यादव और इनेलो की ओर से श्री सत्यव्रत ने प्रतिनिधियों के रूप बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती हेमा शर्मा, संयुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री अपूर्व व श्री राजकुमार के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इग्नू के ऑनलाइन पोर्टल पर 31 मार्च तक भरें परीक्षा फॉर्म
चण्डीगढ़, 19 मार्च, अभीतक:- इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी(इग्नू), की ओर से जून 2024 सत्रांत परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है जो भी विद्यार्थी जून 2024 सत्रांत परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं वे बिना लेट फीस के 31 मार्च,2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। लेट फीस के साथ शिक्षार्थी पहली अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024 तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जून 2024 सेशन में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से इग्नू की वेबसाइट पहदवन.ंब.पद पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र का चयन अपने आप जांच कर ही करें और परीक्षा फीस का भुगतान अपने ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही करें।