Haryana Abhitak News 01/07/24

झज्जर लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं को सुनते एडीसी सलोनी शर्मा।

समाधान शिविर में एडीसी ने सुनी नागरिकों की समस्याएं
शिविर में 150 शिकायतें दर्ज हुई, अधिकारियों के दिए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश
नागरिक अपनी समस्याओं को समाधान शिविर में लेकर आए, समाधान होगा सुनिश्चित – एडीसी
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देशों पर समाधान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। नागरिकों का अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर को लेकर रुझान बढ़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। नागरिक भी समाधान शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की जा रही समस्याओं की सुनवाई के प्रति संतोष व्यक्त कर रहे हैं। सोमवार को आयोजित हुए समाधान शिविर में एडीसी सलोनी शर्मा ने लघु सचिवालय परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई की। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित हुए शिविर में 150 शिकायतें दर्ज हुई। उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का समाधान त्वरित आधार पर करने के लिए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर के दौरान नागरिक परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अन्य सरकारी योजनाओं तथा पुलिस विभाग से जुड़े मुद्दे लेकर पहुंचे, इनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है कि नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। अब तक रखी गई ज्यादातर शिकायतों का समाधान किया जा चुका है व जो लंबित हैं उनका भी समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। एडीसी ने कहा कि इन समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक आसान पहुंच हो और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने में उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाये जा रहे समाधान शिविर आमजन की समस्या के निवारण के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। आमजन द्वारा शिविर की सराहना की जा रही है क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक बेहतर मंच मिला है, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एक छत के नीचे मौजूद रहकर उनकी समस्या का निराकरण करते हैं।

पुलिस उपायुक्त लोगेश कुमार ने संभाला झज्जर का कार्यभार
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- रोहतक से स्थानांतरित होकर आए एएसपी लोगेश कुमार आईपीएस ने सोमवार को पुलिस कमिश्नरी झज्जर में पुलिस उपायुक्त झज्जर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है।हरियाणा सरकार द्वारा विगत दिनो प्रदेश मे किये गये पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियो के तबादला के आदेशों के तहत आईपीएस अधिकारी श्री लोगेश कुमार का तबादला पुलिस उपायुक्त झज्जर के तौर पर किया गया था। इससे पूर्व वे रोहतक पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। झज्जर पहुंचने पर उनका एसीपी शमशेर सिंह, एसीपी गुलाब सिंह, एसीपी प्रदीप नैन, एसीपी अनिल कुमार व सभी शाखा प्रभारियो ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इससे पहले ये रोहतक में एएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनकी प्राथमिकता हमेशा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आमजन की पुलिस से सम्बंधित समस्यों का अविलम्ब निपटारा व समाधान करने की रही है। अपराधियों तथा मोस्ट वांटेड के लिए हमेशा सर दर्द बने रहते हैं । इनकी सोच हमेशा उच्च कोटी की रही है। इनका मैंन उद्देश्य नशा को जड़ से खत्म करना है ।जोखिम व चुनोतिपूर्ण कार्यों में उन्होंने हमेशा सफलता पाई है। पुलिस उपायुक्त लोगेश कुमार 2020 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। इससे पहले रोहतक, भिवानी, करनाल मैं भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक झज्जर में 2 जुलाई को
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल झज्जर द्वारा 2 जुलाई को उपभोक्ता कष्टड्ढ निवारण फोरम की बैठक का आयोजन होगा। अधीक्षक अभियंता यशबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार 2 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम झज्जर के कार्यालय में क्षेत्र के उपभोक्ताओं की विभिन्न बिजली एवं बिजली के बिल संबंधी समस्याएं (बिजली चोरी को छोडकर) सुनी जाएंगी। जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन अधीक्षक अभियंता ऑपरेशन सर्कल झज्जर करेंगे तथा मौके पर उनका निवारण किया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता को कार्यकारी अभियंताध्उपमंडल अभियंता के फैसले से संतुष्टि न होने पर अपनी शिकायत को चेयरमैन अधीक्षक अभियंता के समक्ष रख सकते हैं, जिससे अदालत के चक्करों से बचा जा सकेगा।

कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर

एक जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अवश्य बनावाएं अपना वोट – डीसी
कम मतदान वाले पोलिंग स्टेशनों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाई रणनीति
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि जिले में फोटो युक्त मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य चल रहा है। इस दौरान नए वोट बनवाने व जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम काटे जाने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने ऐसे नागरिकों से वोट बनवाने का आह्वान किया जिनकी उम्र 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। बीएलओ को भी निर्देश दिए कि डोर टू डोर सत्यापन कार्य के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों की वोट बनाए जाएं। उपायुक्त बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। कार्यक्रम के अनुसार 25 जून से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है, यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा व 25 जुलाई को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। उपायुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान के तहत बीएलओ का सहयोग करते हुए सही जानकारी उपलब्ध करवाकर उनका सहयोग करते हुए सत्यापन का कार्य करवाएं। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फार्म भरकर संबंधित बीएलओ को दे सकते हैं ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता स्वयं भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर तो अंकित नहीं है। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है।
कम मतदान वाले पोलिंग स्टेशनों के लिए बनाई योजना
उपायुक्त ने कहा कि ऐसे पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट बनाई गई है जहां वोटिंग कम हुई थी। ऐसे पोलिंग स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाकर व अन्य गतिविधियों के द्वारा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा।
25 जुलाई से 9 अगस्त तक लगेंगे विशेष कैंप
डीसी ने बताया कि वोट बनवाने के लिए 25 जुलाई से 9 अगस्त के बीच 27 व 28 जुलाई और 3 व 4 अगस्त को कैंप आयोजित होंगे। इस दौरान सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे और नए वोट बनाने सहित वोटर कार्ड से संबंधित अन्य कार्य करेंगे।

कैप्टन शक्ति सिंह, डीसी झज्जर

पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं पात्र नागरिक
1.80 लाख से कम आय वाले परिवार ले सकते है लाभ
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने का खर्च 1 लाख 10 हजार रुपये है। 60 हजार रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा और 50 हजार रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने से बिजली बिल जीरो हो जाएगा और जो अतिरिक्त बिजली बचेगी, उस बिजली को भी सरकार खरीदेगी, जिससे उनकी अतिरिक्त आय होगी। डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार की यह बेहतरीन योजना है जिसके द्वारा समाज की गरीब वर्ग की ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीब परिवारों का ऊर्जा खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। अगर खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन सोलर पैनल द्वारा किया जाता है तो वह बिजली के खाते में जाएगा जिसका भुगतान सरकार द्वारा उक्त मकान मालिक को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के सशक्तिकरण में लाभकारी होगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। इस योजना से सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने में मदद मिलेगी।

श्री कुलदीप सिंह बांगड, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, झज्जर

सरकारी योजनाओं व नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिले में चलेगा प्रचार अभियान
महीने भर जन संपर्क विभाग की निगरानी में चलेगा प्रचार-प्रसार अभियान
भजन मंडली व ड्रामा पार्टियां नई धुनों व गीतों के जरिये करेंगी सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की लोगों को जानकारी देने के लिए जुलाई महीने में प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। महीने भर चलने वाला यह अभियान सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में चलेगा। इस विशेष प्रचार अभियान के दौरान झज्जर जिले के सभी गांवों और शहरों के वार्डों को कवर किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कुलदीप सिंह बांगड़ ने बताया कि सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप बराड़ के निर्देशानुसार हरियाणा प्रदेश जुलाई महीने में विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्रचार-प्रसार अभियान की रणनीति तैयार करते हुए विभागीय, नियमित व सूचीबद्ध ड्रामा पार्टियों की शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग ड्यूटी निर्धारित की गई है। भजन व ड्रामा पार्टियां अपनी गीत व संगीत युक्त मनोरंजक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकार की योजनाएं, नीतियों और उपलब्धियों के बारे में आमजन को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की विकासात्मक नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों के साथ-साथ लोकप्रिय योजनाओं पर नई धुनों के साथ विकास गीत एवं रूचिकर ड्रामा इत्यादि तैयार करवाए गए हैं, जिनका मुख्य फोकस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जागरूक करना है। इस अभियान में प्रदेश सरकार की साढ़े 9 सालों की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रचार अभियान के लिए टीमों की ड्यूटी लगा दी गई है जो जिले के समूचे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घूमकर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के बारे में प्रचार करेंगी।
प्रचार अभियान से बढ़ेगी जागरूकता
डीआईपीआरओ ने बताया कि सरकारी योजनाओं के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रचार अभियान करने वाले विभागीय व सूचीबद्ध कलाकार ने सरकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में संगीतमय प्रस्तुतियां तैयार की हैं जिनका जागरूकता के दृष्टिकोण से जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं जो समाज की सबसे निचले वर्ग के उत्थान को सुनिश्चित करती हैं। ऐसी योजनाओं के प्रति जरूरतमंद नागरिकों को जागरूक करने का कार्य इस प्रचार अभियान के दौरान किया जाएगा।

स्नातक कक्षाओं में दाखिले की आवेदन प्रकिया पूरी’
अब मेरिट लिस्ट का इंतजार’
नेहरू कॉलेज में 1200 सीटों के लिए 2138 आवेदन’
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- विभिन्न कॉलेजों की बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए आदि स्नातक कक्षाओं में दाखिलों के ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया पूरी हो गई है। अब 05 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार है।
’अब तक 2138 आवेदन’
राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर के मीडिया प्रभारी डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि नेहरू कॉलेज में सात स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इन कक्षाओं की 1200 सीटों पर दाखिले के लिए अब तक 2138 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें बीए की 480 सीटों के लिए 1118, बीएससी फिजिकल साइंस की 300 सीटों के लिए 225, बीएससी लाइफ साइंस की 80 सीटों के लिए 147, बीकॉम की 140 सीटों के लिए 154, बीबीए की 80 सीटों के लिए 136, बीसीए की 80 सीटों के लिए 327 और बीएससी गणित की 40 सीटों के लिए 31 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
पहली मेरिट लिस्ट 05 जुलाई को
दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 02 जुलाई तक होगी। पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 04 जुलाई को जारी होगी जबकि फाइनल मेरिट लिस्ट 05 जुलाई को आयेगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा, वे 05 जुलाई से 09 जुलाई तक फीस भर सकेंगे।
दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को
दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को जारी होगी जबकि फाइनल लिस्ट 11 जुलाई को आयेगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा, वे 11 जुलाई से 13 जुलाई तक फीस भर सकेंगे।
ओपन काउंसलिंग 16 जुलाई से
पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद बची खाली सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 16 जुलाई से शुरू होगी जबकि नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 17 जुलाई से खुलेगा और 23 जुलाई तक 100 रुपए लेट फीस के साथ दाखिले होंगे। इसके बाद 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 100 रूपये लेट फीस के अलावा 100 रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कक्षाएं दूसरी मेरिट लिस्ट के दाखिले होने के बाद शुरू होंगी।

कांग्रेस ने सिख समाज न्याय चैपाल का किया आयोजन
कैथल़, 01 जुलाई, अभीतक:- कैथल में सिख समाज न्याय चैपाल का आयोजन हरियाणा राज्य चुनाव घोषणा पत्र कमेटी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व हरियाणा प्रभारी ’श्री दीपक बाबरिया मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर श्रीमती गीता भुक्कल विधायक झज्जर व पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा, श्री दिल्लू राम बाजीगर, सरदार तरलोचन सिंह मेंबर हरियाणा मैनीफेसटो कमेटी, सरदार मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट कैथल, सरदार जोगिंदर सिंह राबड़ी, किसान नेता, सरदार गुरचरण सिंह व सिख समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

हर बुथ पर पौधारोपण अभियान के तहत गऊशाला, ख्याली वाला मंदिर व बाबा खुबीदास आश्रम में लगाई त्रिवेणी
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- आज मंडल साल्हावास मे हर बुथ पर पौधारोपण गऊशाला व ख्याली वाला मंदिर में, बिरड गांव में बाबा खुबीदास आश्रम में त्रिवेणी लगाई और अभियान चलाया गया। मंडल अध्यक्ष दयाकिशन जागंडा व मंडल पद अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना, माया यादव, जिला पार्षद संजय मुंडाहेड़ा, युवा मंडल अध्यक्ष बलराज जाखंड, रामफल पंडित, धर्मवीर जाखंड भुरावास, सतेन्दर जाखंड, प्रदीप यादव,कुलदीप शर्मा, जले सिंह, राजा राम जाखंड,व साथी मौजूद रहे।


एनएचएम कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान’
’एनएचएम कर्मचारी मांगों को लेकर करेंगे बड़ा आंदोलन – एनएचएम प्रवक्ता
एनएचएम कर्मचारियों द्वारा आज जिले का भर में 1 घंटे के लिए किया वर्क सस्पेंड
हरियाणा सरकार से लंबे समय से एनएचएम कर्मचारियों लंबित मांगों को लेकर रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- एनएचएम के जिला प्रवक्ता संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों लंबे समय से अपनी मांगों लेकर काला बिल्ला, 1 घंटे के लिए वर्क सस्पेंड, मुख्यमंत्री को जिला उपयुक्त के माध्यम से ज्ञापन देना एवं हरियाणा भर में एनएचएम कर्मचारियों को लंबे आंदोलन के लिए अभियान चलाते हुए जोड़ा जा रहा है इसी पंक्ति में जिला झज्जर में भी एनएचएम कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अभियान चला कर जोड़ा जा रहा है एवं आगे की रणनीति बनाई जा रही है मांगों को लेकर सोमवार को एनएचएम कर्मचारियों ने 1 घंटे का वर्क सस्पेंड कर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। एनएचएम संगठन के जिला अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अभियान जोर-शोरों से चला हुआ है अगर हरियाणा सरकार मांगों को नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जा सकता है जिससे आम जनता को नुकसान होगा जिसकी भरपाई हरियाणा सरकार को करनी होगी।
कर्मचारियों ने बताइ अपनी मांगे व समस्याएं
1.एनएचएम कर्मचारियों की 25 वर्षों से दी रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए व 2013-14 के वित वर्ष में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके लिए एक पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया जाए व जब तक नियमितीकरण की पालिसी बने तब तक उन्हें सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाएक्सग्रेसिया तथा अपील और सजा हरियाणा सिविल सर्विस रूल अनुसार प्रदान की जाए।
2. एनएचएम के सेवा नियम हरियाणा सरकार की पहल तथा एनएचएम गवरनिंग बॉडी की अनुमोदना उपरांत वित्त विभाग से अनुमति लेते हुए कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं। 2 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी एनएचएम के लिए 7वे वेतन आयोग का लाभ देने की सैधांतिक मंजूरी दे दी गई थी, परन्तु बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि अभी तब एनएचएम को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया। अतः महोदय से अनुरोध है कि एनएचएम को यह लाभ शीर्घ से शीघ्र दिया जाए।
3. एनएचएम कर्मचारियों द्वारा एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा व स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक की हड़तालों को ड्यूटी पीरियड मानते हुए उनका वेतन जारी करने का निर्देश देवें।
4. सेवा नियमों में रह गई त्रुटियों व वेतन विसंगतियों को ठीक करने के लिए संघ के साथ वार्ता करके उन्हें दूर किया जाए जिससे एनएचएम में कार्यरत एएनएम, स्टाफ नर्स, कम्प्यूटर प्राफेशनल, काउंसलर व अन्य बहुत सी कटैगिरियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को समाप्त किया जा सके।
5. वित विभाग द्वारा नर्सिंगऑफिसर का ग्रेड पेय 4200 से 4600 तथा एएनएम का ग्रेड पेय 2400 से 4200 किया गया है परन्तु एनएचएम में नर्सिंग ऑफिसर व एएनएम को अभी भी पुराने ग्रेड पेय के अनुसार वेतन दिया जा रहा है।

 

तीन आपराधिक कानूनों को लोकतांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया गया है – अभय सिंह चैटाला
जब ये कानून संसद में पारित किए गए थे तब 146 सांसदों को निलंबित किया गया था, अच्छा होता कि इन कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती और सर्वसम्मति से पारित किए जाते
केंद्र सरकार पहले संबंधित सभी लोगों को आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दे उसके बाद लागू करे
14 दिन के बाद एफआईआर करने से इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चैटाला ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे तीन आपराधिक कानून लागू किए जाने पर कहा कि इन कानूनों को लोकतांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया गया है। जब ये कानून संसद में पारित किए गए थे तब सदन में 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। अच्छा होता कि इन कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती और सर्वसम्मति से पारित किए जाते। इन कानूनों के अनुसार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है जिसके अंतर्गत उस 14 दिनों के अंदर पहले पुलिस जांच करेगी फिर एफआईआर दर्ज करेगी। इससे पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए भटकेगा और अपराधी को बचने के लिए सांठगांठ करने का समय मिल जाएगा। एफआईआर का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट जो शिकायत मिलते ही दर्ज होनी चाहिए। लेकिन 14 दिन के बाद एफआईआर करने से इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। पुलिस को ज्यादा पावर देना भी प्रजातंत्र के खिलाफ है। इससे पुलिस की मनमानी को बढ़ावा मिलेगा और आम आदमी की परेशानियां बढ़ेंगी। सबसे अहम बात यह है कि इन कानूनों को लागू करने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। जबकि इन कानूनों को लागू करने से पहले संबंधित सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। अब इन कानूनों के बारे में सभी अनभिज्ञ हैं न तो कोर्ट, न पुलिस और न ही वकीलों को कुछ पता है। बारहवीं के बाद लॉ की पढ़ाई शुरू हो जाती है और उनके पाठ्यक्रम में अभी तक इन कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। बार काउंसिल आफ इंडिया ने भी कहा है कि इन कानूनों के बारे में पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। केंद्र की सरकार को चाहिए कि पहले संबंधित सभी लोगों को इन तीनों कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दे, उसके बाद लागू करे।

हथियार के बल पर लूटपाट करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
बादली, 01 जुलाई, अभीतक:- थाना बादली के एरिया में हथियार के बल पर हुई लूटपाट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना बादली की पुलिस टीम ने एक आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक बादली निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया की देवेंद्र निवासी भट्टी गेट दमदमा मोहल्ला झज्जर ने शिकायत देते हूं बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को मेरा साथी राजेश के साथ स्कूटी पर सवार होकर झज्जर से बादली के लिए दुकानों से कैस इकट्ठा करके वापिस झज्जर के लिए चले तो इंदौर स्पेस वेयर हाउस पाहसौर से लगभग 1 किलोमीटर आगे पहुंचे तो पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल व डीलक्स मोटरसाइकिल पर 4 नौजवान लड़के आए जिन्होंने हमारी स्कूटी के आगे बुलेट मोटरसाइकिल अड़ा कर स्कूटी को रुकवा लिया और सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उनमें से एक लड़के ने पिस्तौल दिखाई दूसरे लड़के ने स्कूटी की चाबी छीन ली और स्कूटी की डिग्गी से रुपए निकाल लिए और हमें धक्का मार कर जान से मारने की धमकी देकर मौका से फरार हो गए। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना बादली में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामले की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करने तथा वांछीत दोषियों को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देश अनुसार मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार की पुलिस टीम ने लूटपाट के मामले में एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट लगाकर कोर्ट से पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड कर लेकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहित निवासी सिद्धीपुर लोवा के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी की निशान देही से एक अवैध देसी पिस्तौल और छीनने गए पैसों में से दस हजार बरामद किए गए। आरोपी का पुलिस रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश करके वापिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तीन नए कानून को लेकर पुलिस आयुक्त श्री बी सतीश बालन ने सभी पुलिस के अधिकारियों की ली मिटिंग
झज्जर, 01 जुलाई, अभीतक:- केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को तीन नए कानून लागू किए गए हैं जिसको लेकर झज्जर के लघु सचिवालय में पुलिस कमिश्नर सतीश बालन ने जिले के सभी चैकी और थाना प्रभारियों की बैठक ली है स जिसमें मुख्य तौर पर महिलाओं, बच्चों व सीनियर सिटीजन की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने व उसका जल्द से जल्द समाधान करने के बारे में कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में झज्जर के पुलिस उपायुक्त शशांक कुमार सावन, बहादुरगढ़ जोन के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा, डीसीपी झज्जर लोगेश कुमार और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे स बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर सतीश बालन ने केंद्र सरकार द्वारा जो तीन नए कानून लागू किए गए हैं उनको लेकर बैठक में विचार विमर्श करते हुए पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पुलिस के पास आने वाले पीड़ितों की शिकायतों पर तुरंत प्रभाव से काम करते हुए उन्हें न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधी और दोषियों को समय पर सख्त सजा दिलाई जा सके स तीन नए कानून लागू होने से पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है इसलिए सभी पुलिस के अधिकारी पूरी मेहनत से काम करें स और उन्हें इन तीन कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित को एक निश्चित समय अवधि में न्याय दिलाने के लिए ये तीन नए कानून लागू किए गए हैं। इन कानून के लागू होने से जहां हमारी जिम्मेवारियां बड़ी है वही हमें कानूनी अधिकार भी मिले हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं हैं। जिसमें सीआरपीसी की 160 धाराओं को बदल दिया गया है और नौ धाराओं को निरस्त किया गया है, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नौ नई धाराओं को जोड़ा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 170 धाराएं हैं जो कि पहले 167 होती थी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है और पांच धाराओं को निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कर सकता है वह चाहे उसके अधिकार क्षेत्र में हो या नहीं। इसके बाद थाना उसके पंजीकरण के बाद 15 दिनों के अंदर इसकी शिकायत को संबंधित स्टेशन में भेजना अनिवार्य होगा, यौन उत्पीड़न के ब्यान दर्ज करवाते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य है। जब भी हम किसी की भी तलाशी लेते हैं तो उसकी भी वीडियोग्राफी करनी अनिवार्य है, उन्होंने बताया कि हर मौका घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाना बहुत जरूरी है।

हैप्पी कार्ड का जल्द से जल्द वितरण करें – नायब सिंह
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में आई समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हैप्पी (हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना) कार्ड का जल्द से जल्द वितरण करें ताकि इस योजना के तहत कवर होने वाले लोग निःशुल्क बस यात्रा का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री आज यहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह द्वारा हैप्पी कार्ड के वितरण से संबंधित पूछे गए सवाल पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि अभी तक करीब सवा तीन लाख कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, कुल दस लाख कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और इनका भी जल्द वितरण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैप्पी कार्ड योजना के तहत सभी लाभार्थी कवर होंगे, इसलिए एक विशेष अभियान चलाकर बचे हुए लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड का जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए अतिरिक्त कार्य-बल की नियुक्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा अलग-अलग 42 श्रेणियों को दी जा रही रियायती बस पास सुविधा की समीक्षा करते हुए कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने सरकारी बसों की सुविधा को आमजन की सेवा के लिए शुरू किया हुआ है, फिर भी परिवहन विभाग को बस स्टैंड आदि पर कमर्शियल गतिविधियों का संचालन करके अतिरिक्त आमदनी की संभावनाएं भी तलाशनी चाहिएं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने जनसंवाद और सीएम विंडो पर परिवहन विभाग से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन शिकायतों को निपटाने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले अनजान लोगों के तत्काल ईलाज के लिए कोई खास नीति बनाने के भी निर्देश दिए ताकि कोई घायल व्यक्ति पैसे की कमी के कारण ईलाज करवाने से वंचित न रह जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, राज्य परिवहन विभाग के निदेशक श्री सुजान सिंह, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री जितेंद्र कुमार, परिवहन आयुक्त श्री यशेंद्र सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

बहादुरगढ़ में ब्लॉक समिति सदस्यों ने सरकार के सामने रखी अपनी-अपनी मांग
सोपा एसडीएम को ज्ञापन
बहादुरगढ, 01 जुलाई, अभीतक:- बहादुरगढ़ में ब्लॉक के बाहर हवन में आहुति देकर ब्लॉक समिति के सदस्यों ने जनहित की 10 मांगे मनवाने का मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम एसडीम बहादुरगढ़ को ज्ञापन सोपा है सभी ब्लॉक समिति सदस्यों का कहना है कि जब एम एल ए और एमपी के सभी पदों को काम करने और करवाने की शक्तियां मिल सकती है तो ब्लॉक समिति के सदस्यों को क्यों नहीं क्योंकि ब्लॉक समिति के सदस्यों का भी चुनाव जनता के द्वारा वोटो से किया जाता है वैसे ही एम एल ए और एमपी का भी चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है इसलिए सरकार को इन नेताओं के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं इस तरह की सुविधा ब्लॉक समिति के सदस्यों को भी दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि ब्लॉक समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ-साथ ब्लॉक समिति सदस्यों का मानदेय भी बढ़ना चाहिए अध्यक्ष को 35000 रुपए वाइस चेयरमैन को 25000 और ब्लॉक समिति सदस्यों को 15000 महीना मिलना चाहिए वही ब्लॉक समिति सदस्यों को अपने अंदर आने वाले गांव में दो सफाई कर्मचारी रखने का भी अधिकार हो ब्लॉक समिति सदस्यों को भी उच्च अधिकारियों की तरह जनता के काम करने का भी अधिकार होना चाहिए ब्लॉक समिति सदस्यों को सरकारी गाड़ी ड्राइवर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जैसे की एमएलए और एमपी को मिलती है। इस मौके पर सत्यवान प्रतिनिधि विद्या देवी वाइस चेयरमैन सहित मनोज दयानंद दीपक चाहर, मनजीत, राहुल, देववीर राठी, प्रमोद आर्य, मगू प्रणाला सहित ब्लॉक समिति के सदस्य मौजूद रहे।

बेरी स्थित लघु सचिवालय में सोमवार को समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनते एसडीएम बेरी।

एसडीएम रविंद्र मलिक ने समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं, पांच समस्याओं का किया निपटारा’
बेरी लघु सचिवालय परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित’
बेरी, 01 जुलाई, अभीतक:- झज्जर मांर्ग पर स्थित लघु सचिवालय परिसर में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम रविंद्र मलिक समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। समस्या समाधान शिविर में नागरिकों ने प्रॉपर्टी आईडी, बुढ़ापा पेंशन, राजस्व इत्यादि से संबंधित पांच समस्याएं रखी गई, जिनका तुरन्त समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम रविन्द्र मलिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ये शिविर समस्याओं के समाधान में काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि एक ही समय में सभी अधिकारी एक स्थान पर मौजूद रहेंगे जिससे की समस्याओं के समाधान को लेकर विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की यह पहल लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान करने में सहायक होगी। प्रशासन प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने व आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष समाधान शिविर में आने वाले समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विशेष समाधान शिविर लगाएं जाते हैं। इस अवसर पर नगरपालिका सचिव ललित गोयल,बीईओ अशोक कादियान,पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉ ऋषिपाल, उपाधीक्षक बिजेंद्र नांदल, एएसआई संदीप सिंह, नपा जेई रोहित लोहचब, बिजली निगम से बंटी कुमार,सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

 

बीएलओ डोर टू डोर फोटो युक्त मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य जल्द पूरा करें – एसडीएम’
वोटर लिस्ट सत्यापन कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं- बोले एसडीएम’
एसडीएम रविंद्र मलिक ने बेरी विधानसभा क्षेत्र के सुपरवाइजरों की बैठक में दिए निर्देश’
बेरी (झज्जर), 01जुलाई – एसडीएम रविन्द्र मलिक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्य चल चल रहा है,सेक्टर सुपरवाइजर इस कार्य को त्रुटी रहित और निर्धारित समयावधि में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। एसडीएम सोमवार को बेरी स्थित लघु सचिवालय में बेरी क्षेत्र के सुपरवाइजरों की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके वोट बनवाना तथा जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से नियमानुसार हटाए जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में जो बीएलओ लापरवाही करता है या समय से काम पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य सभी बीएलओ के द्वारा जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। एसडीएम ने मतदाता सूची के सत्यापन, पोलिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने, 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के वोट बनवाने व कम वोटर टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशनों के लिए विशेष योजना तैयार करने के विषय में दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया गया है। विस क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य जारी ळें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों की स्थिति को देखते हुए उन्हें सुव्यवस्थित किया जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की पोलिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों की सूची तैयार की जाए जहां मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने की संभावना है, ताकि समय रहते वैकल्पिक मतदान केंद्र की व्यवस्था करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। रविन्द्र मलिक ने कहा कि सभी सुपरवाइजर मतदाता सूची के सत्यापन के कार्य की गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग करें व रेंडम तरीके से बीएलओ के कार्य को चेक करें। उन्होंने बताया कि नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण, प्रारूप 1 से 8 की तैयारी सहित 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी। इस अवसर पर चुनाव कानूनगो मनोज कुमार,लेखाकार एसएन कौशिक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानें- न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर होगा क्या असर
नई दिल्ली, 01 जुलाई, अभीतक:- पहली जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है. खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी. इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम-कायदे बदल जाएंगे. इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई हैं तो कुछ धाराओ में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं. नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल अहम बदलाव
ब्त्च्ब् में जहां कुल 484 धाराएं थीं वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ठछैै में 531 धाराएं हैं। इसमें ऑडियो-विडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। वहीं, नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉण्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो थ्प्त् दर्ज करा सकेगा। थ्प्त् होने के 15 दिनों के भीतर उसे ओरिजिनल जूरिडिक्शन यानी जहां का मामला है वहां भेजना होगा। पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत मिलेगी. अगर नहीं मिली तो उसे ही सेंक्शन मान लिया जाएगा।
थ्प्त् के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट’
थ्प्त् के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट दाखिल करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन, ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामले में विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा। थाने में कोई महिला सिपाही भी है तो उसके सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।
किन मामलों में नहीं कर सकेंगे अपील?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दे सकते थे. यानी, नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा, अगर सेशन कोर्ट से किसी दोषी को तीन महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे भी चुनौती नहीं दे सकते। वहीं, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी अपराध में 100 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती. हालांकि, अगर किसी और सजा के साथ-साथ भी यही सजा मिलती है तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है।
कैदियों के लिए क्या कुछ बदला?
जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है। कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी एक तिहाई से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि, ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी। ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी, जिन्होंने उम्रकैद की सजा वाले अपराध किए हों. इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी बदलाव किया गया है। अगर किसी कैदी को सजा-ए-मौत मिली हो तो उसे उम्रकैद में बदला जा सकता है। इसी तरह उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली होगी, उनकी सजा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है। जबकि, 7 साल या उससे कम की सजा वाले दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या हुए जरूरी बदलाव
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (ठै।) में कुल 170 धाराएं हैं. अब तक इंडियन एविडेंस ऐक्ट में कुल 167 धाराएं थीं। नए कानून में 6 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसमें 2 नई धाराएं और 6 उप-धाराओं को जोड़ा गया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध
महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63-99 तक रखा गया है. अब दुष्कर्म को धारा 63 से परिभाषित किया गया है। रेप की सजा को धारा 64 में बताया गया है। इसके साथ ही गैंगरेप के लिए धारा 70 है। सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप के मामले या गैंगरेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 77 में स्टॉकिंग (ैजंसापदह) को परिभाषित किया गया है, वहीं दहेज हत्या धारा-79 में और दहेज- प्रताड़ना धारा-84 में बताया गया है। शादी का झांसा या वादा कर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बनाया गया है यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है।
नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा में सख्ती
बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
कत्ल को इस तरह किया गया है परिभाषित
सबसे बड़ी बात, सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा है। शरीर पर चोट करने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक परिभाषित किया गया है। मर्डर के लिए सजा धारा 103 में बताई गई है। धारा 111 में संगठित अपराध में सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर ऐक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग मामले में भी 7 साल कैद या उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है।
मैरिटल रेप के लिए क्या है?
18 वर्ष से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं तो वह रेप नहीं माना जाएगा। शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप की कैटिगरी से बाहर कर दिया गया है। इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शादी का वादा कर संबंध बनाता है और वह वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है या फिर नौकरी का वादा कर या प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है। प्च्ब् में यह रेप के दायरे में था।
राजद्रोह की धारा नहीं’
भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है। प्च्ब् 124। राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ जैसे मामलों को धारा 147-158 में परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्रकैद होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्रकैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर लिखकर या बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है, जिससे कि विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या फिर 7 साल की सजा है।
मेंटल हेल्थ: मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने क्रूरता माना गया है। इसे धारा 85 में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कार्रवाई होती है, तो वह क्रूरता के दायके में आएगी। अगर महिला को चोट पहुंचाई जाती है या उसके जीवन को खतरा होता है तो या फिर हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को खतरे में जाता है तो दोषी को 3 साल की सजा मिलने का प्रावधान है।
संगठित अपराध: इन्हें धारा 111 में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, जबरन वसूली करता है या आर्थिक अपराध करता है तो दोषी को फांसी या उम्रकैद हो सकती है।
चुनावी अपराध की धारा: चुनावी अपराध को धारा 169-177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट, डकैती आदि मामले को धारा 303-334 तक रखा गया है. मानहानि का जिक्र धारा 356 में है।
धारा 377: नए बिल में धारा 377 यानी अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार रेप के दायरे में है। लेकिन बालिग पुरुष की मर्जी के खिलाफ और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान नहीं है।
नए कानूनों में क्या है आतंकवाद?
अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है। इस कारण अब कौनसा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा, ये निश्चित हो गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के मुताबिक, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा।
आतंकी कृत्य में क्या-क्या जोड़ा?
आतंकवाद की परिभाषा में श्आर्थिक सुरक्षाश् शब्द को भी जोड़ा गया है। इसके तहत, अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। नए कानून के मुताबिक, बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है। जिसमें किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा।
आतंकी गतिविधि के जरिए संपत्ति कमाना भी आतंकवाद
इसके अलावा देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद के दायरे में आएगा। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि कोई संपत्ति आतंकी गतिविधि के जरिए कमाई गई है, उसके बावजूद वो उस पर अपना कब्जा रखता है, तो इसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार को प्रभावित करने के मकसद से किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा।
दया याचिका पर भी बदला नियम’
मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का आखिरी रास्ता दया याचिका होती है। जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। अब तक सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 (1) के तहत, सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। राष्ट्रपति का दया याचिका पर जो भी फैसला होगा, उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल के सुपरिंटेंडेंट को देनी होगी।
’किन अपराधों में मिलेगी कम्युनिटी सर्विस की सजा?
धारा 202: कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिल सकती है।
धारा 209: कोर्ट के समन पर अगर कोई आरोपी या वयक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकती है।
धारा 226: अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक की काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है।
धारा 303: पांच हजार रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी करने पर अगर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति लौटाने पर उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है।
धारा 355: अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है।
धारा 356: अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो मानहानि के कुछ मामलों में दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है।

श्री राहुल हुड्डा, डीसी रेवाड़ी

फोटो युक्त मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य बीएलओ 4 जुलाई तक पूरा करें – डीसी
कम मतदान वाले मतदान केंद्रों की सूची बनाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजना करें तैयार
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने कहा: एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए सत्यापन कार्य करें
रेवाड़ी, 01 जुलाई, अभीतक:- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने कहा कि जिला के सभी बीएलओ फोटोयुक्त मतदाता सूची का सत्यापन कार्य 4 जुलाई तक पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक जुलाई को अर्हता तिथि मानते हुए सत्यापन प्रक्रिया अमल में लाई जाए और जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके वोट बनवाना तथा जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से नियमानुसार हटाए जाना भी सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के सत्यापन, पोलिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने, 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के वोट बनवाने व कम वोटर टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशनों के लिए विशेष योजना तैयार करने के विषय में दिशा-निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए हैं जिनकी अनुपालना प्रभावी ढंग से की जाए। जारी किए। डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण से पहले चलाए जा रहे अभियान के दौरान मतदान केंद्रों का भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों की स्थिति को देखते हुए उन्हें सुव्यवस्थित किया जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की पोलिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों की सूची तैयार की जाए जहां मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने की संभावना है, ताकि समय रहते वैकल्पिक मतदान केंद्र की व्यवस्था करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। डीसी ने कहा कि सभी ईआरओ इस मतदाता सूची के सत्यापन के कार्य की गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग करें व रेंडम तरीके से बीएलओ के कार्य को चेक करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मतदाता सूची के सत्यापन के कार्य को पूरी गंभीरता के साथ करवा रहा है। उन्होंने बताया कि नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण, प्रारूप 1 से 8 की तैयारी सहित 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी।

रेवाड़ी में लगे समाधान शिविर में जन समस्याएं सुनती एडीसी अनुपमा अंजलि।

समाधान शिविर : आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से हो रहा है निवारण
एडीसी अनुपमा अंजलि ने समाधान शिविर में सुनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश
रेवाड़ी, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से रेवाड़ी लघु सचिवालय स्थित सभागार में एडीसी अनुपमा अंजलि द्वारा आम जनता की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सोमवार को एडीसी ने समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। एडीसी ने कहा कि जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में समाधान शिविर कारगर साबित हो रहें हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से समाधान प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का शिकायतकर्ता की पीपीपी आईडी, संबंधित विभाग और शिकायत के विवरण के साथ दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने जिला के नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लिखित शिकायत लेकर आएं उनकी शिकायतों पर तत्परता से संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी गंभीरता के साथ एक्शन लिया जाता है व जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं, नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं, पंचायती राज या फिर किसी अन्य विभाग की समस्या हो तो शिविर में उनका समाधान कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे जल्द से जल्द समाधान करना है।

विशेष प्रचार अभियान शुरू: रेवाड़ी जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र होंगे कवर
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की सांस्कृतिक टीम लोक शैली में आमजन को करेंगे सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक
डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने ली प्रचार टीम की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रेवाड़ी, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विशेष प्रचार अभियान शुरू किया गया है जो कि 31 जुलाई तक जारी रहेगा। विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में व रेवाड़ी डीसी राहुल हुड्डा के मार्गदर्शन में एक माह तक चलने वाले विशेष प्रचार अभियान में रेवाड़ी जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को कवर करते हुए आमजन को हरियाणवी लोक शैली में सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। विशेष प्रचार अभियान के मद्देनजर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने सांस्कृतिक प्रचार टीम की बैठक लेते हुए अभियान की रूपरेखा से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के सफलतम साढ़े चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभाग की ओर से विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रेवाड़ी जिला के सभी खंडों रेवाड़ी, बावल, नाहड़, जाटूसाना, खोल, डहीना व धारूहेड़ा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय व सूचीबद्ध भजन पार्टी द्वारा प्रत्येक दिवस पर एक गांव में प्रभावी रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर रोज होने वाले जागरूकता कार्यक्रम में आमजन को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं, सेवाओं व योजनाओं के साथ ही जनहितकारी उपलब्धियों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। डीआईपीआरओ ने बताया कि आमजन को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं व सेवाओं की जानकारी उनके घर द्वार तक जागरूकता माध्यम से पहुंचाना ही विशेष प्रचार अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी भजन पार्टी यह सुनिश्चित करें कि इस विशेष प्रचार अभियान के दौरान गांव में मुनादी करवाकर गांव या कस्बे व शहरों के लोगों को एक निर्धारित स्थान पर एकत्रित करके उसमें विधायक या विधायक प्रतिनिधि, पार्षद, नम्बरदार, सरपंच, ग्राम सचिव के अलावा गांव व शहरों के मौजिज व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सायंकाल को कम से कम तीन घंटे तक करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर का शेड्यूल तैयार करते हुए अभियान को सफल बनाने में विभाग अपना दायित्व पूरी सजगता व सतर्कता के साथ निभा रहा है।
रेवाड़ी में सूचना, जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जाने वाले विशेष प्रचार अभियान के मद्देनजर प्रचार टीम की बैठक लेते डीआईपीआरओ दिनेश कुमार।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री ने पहली जुलाई, 2024 से एचकेआरएन कर्मचारियों के वेतन में की 8 प्रतिशत की वृद्धि
पूर्व की सरकारों में कच्चे कर्मचारियों का होता था शोषण
हमारी सरकार ने निगम बनाकर कर्मचारियों को दिए सारे लाभ  – नायब सिंह
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगे लेवल-1, 2, और 3 श्रेणी के 1 लाख 19 हजार से अधिक कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए पहली जुलाई, 2024 से उनके वेतन में 8 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज यहां भारतीय मजदूर संघ के साथ आए विभिन्न मजदूर संघों तथा एचकेआरएन के कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान की। इस अवसर पर विधायक श्री मोहन लाल बडोली, श्री सीताराम यादव और श्री लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचकेआरएन के तहत पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों को रखा गया है। लेवल- 1 में 71,012, लेवल- 2 में 26,915 और लेवल-3 में 21,934 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गए कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी लाभ दिया है। डेप्लॉएमेंट ऑफ कॉट्रेक्चुअल पॉलिसी के तहत निगम में कर्मचारियों को नियुक्त किया है।
पूर्व की सरकारों में कच्चे कर्मचारियों का होता था शोषण
श्री नायब सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकेदार कर्मचारी को न तो ईपीएफ का लाभ देता था और न ही ईएसआई का लाभ देता था। इतना ही नहीं, लेबर फंड के तहत भी योजनाओं का लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता था। ठेकेदार अपनी मन मर्जी से कर्मचारी को नौकरी से भी हटा देता था। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। आज कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई सहित समय पर वेतन मिल रहा है। अब जिस भी विभाग या निजी प्रतिष्ठानों को जिस प्रकार के कौशल मैनपॉवर की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती थी तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था, वो ठेकेदार के चक्कर काटता रहता था। हमने निगम बनाया और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सहायता करने के लिए सरकार मजबूती से कर्मचारी के साथ खड़ी है।
वृद्धि के बाद श्रेणीवार इतना मिलेगा वेतन
बैठक में जानकारी दी गई कि पहली जुलाई, 2024 से अब श्रेणी-1 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 18,400 रुपये से बढ़कर 19,872 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों को 21,650 रुपये से 23,382 रुपये और लेवल-3 कर्मचारियों को 22,300 रुपये से बढ़कर 24,084 रुपये वेतन मिलेगा। श्रेणी-2 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये से बढ़कर 17,550 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों को 19,450 रुपये से 21,600 रुपये और लेवल-3 कर्मचारियों को 20,100 रुपये से बढ़कर 21,708 रुपये का वेतन मिलेगा। इसी प्रकार, श्रेणी-3 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 15,050 रुपये से बढ़कर 16,254 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों को 18,300 रुपये से 19,764 रुपये और लेवल-3 कर्मचारियों को 18,900 रुपये से बढ़कर 20,412 रुपये वेतन मिलेगा। बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, श्रम आयुक्त श्री मनीराम शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती, भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा इकाई के अध्यक्ष श्री अशोक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए बैठक में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
डॉ. कमल गुप्ता ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 11 में से 7 का किया मौके पर निपटान
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी फतेहाबाद, रतिया के बीडीपीओ, मार्केट कमेटी टोहाना के सचिव, पशुपालन विभाग के उप निदेशक व जिला खेल अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुशासनात्मक की अनुशंसा की है। डॉ. कमल गुप्ता आज फतेहाबाद में आयोजित हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में ना आना गंभीर विषय है और ऐसे अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से नागरिकों को देना सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 11 परिवादों की सुनवाई करते हुए मौके पर 7 परिवादों का निपटारा किया तथा लंबित मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए।

हरियाणा सरकार ने बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ‘ब्याज अनुदान योजना’ की अधिसूचित
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने बाजरा की कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के प्रयास में ‘बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान योजना’ अधिसूचित की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करके बाजरा बाजार को मजबूत करना और बाजरा किसानों की आजीविका में सुधार करना है। इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों (नई और विस्तारध्विविधीकरण दोनों) को इन इकाइयों द्वारा लिए गए अवधि ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष या भुगतान की गई वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, के रूप में ब्याज सहायता मिलेगी। बाजरा प्रसंस्करण के लिए एमएसएमई द्वारा लिए गए अवधि ऋण पर प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्यम शामिल हैं। सूक्ष्म उद्यम के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए या एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार, लघु उद्यम के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्यम उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बाजरा प्रसंस्करण एमएसएमई इकाइयां जो हरियाणा राज्य में बाजरा के प्राथमिक प्रसंस्करण और द्वितीयक प्रसंस्करण सहित बाजरा प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल हैं और जिन्होंने आरबीआई के विनियमनध्तत्वावधान में सहकारी बैंकोंध्सर्व हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकध्नाबार्डध्सिडबीध् ईएक्सआईएमध्अन्य वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों से बाजरा प्रसंस्करण के लिए अवधि ऋण लिया है, इस योजना के तहत पात्र होगे। अवधि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के अनुदान के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन के तीन महीने के भीतर, जिसके लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा रहा है या योजना की अधिसूचना की तारीख से, जो भी बाद में हो, विभाग के वेब पोर्टल पर एमएसएमई निदेशालय के महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने बताया कि पात्र आवेदनों के लिए स्वीकृति पत्र आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 40 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने पर स्वीकृति पत्र 10 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद, स्वीकृत वित्तीय सहायता का वितरण 14 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एमएमएमआईवाई के तहत 3 लाख रुपये तक के मुफ्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट को प्रदान की स्वीकृति
पीएमजेएवाई-एबी योजना के तहत 3 लाख रुपये के विशेष फिक्स्ड किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट पैकेज को भी दी मंजूरी
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने एक ऐतिहासिक पहल को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (एमएमएमआईवाई) के तहत पात्र रोगियों को 3 लाख रुपये तक की मुफ्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परिवर्तनकारी कदम के अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई-एबी) योजना के तहत 3 लाख रुपये के विशेष फिक्स्ड किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट पैकेज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोगी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई पहल के साथ, चिन्हित मरीज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में बिना किसी खर्च की चिंता के गंभीर किडनी और लिवर प्रत्यारोपण करवा सकेंगे। इन महत्वपूर्ण निर्णयों का उद्देश्य उन लोगों को जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार प्रदान करना है, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी को भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा से वंचित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करके, प्रदेश सरकार एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए एक मौलिक अधिकार होगी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मंत्री ने कहा कि पहले, एमएमएमआईवाई के तहत किडनी या लिवर प्रत्यारोपण से संबंधित खर्चों को कवर करने का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके कारण जरुरतमंद रोगियों को उपचार के लिए दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ता था। पहली बार किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान में इस सुविधा की शुरुआत होना इस अंतर को पाटने और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को व्यापक देखभाल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धतारू हो रहा निरंतर सुधार
डॉ. गुप्ता ने हरियाणा भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि यह पहल सभी रोगियों, विशेषकर जरूरतमंदों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता को दर्शाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार और सेवाओं के दायरे का विस्तार करके, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा एचडीयूध्आईसीयू इकाइयों को और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए 44.1 करोड़ रुपये किए स्वीकृत
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने बाल चिकित्सा देखभाल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य भर के विभिन्न जिला अस्पतालों में पहले से स्थापित 12-बेड वाले बाल चिकित्सा एचडीयूध्आईसीयू इकाइयों के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष 44.1 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। आज यहां यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि ये 12-बेड वाली बाल चिकित्सा एचडीयूध्आईसीयू इकाइयां शुरुआत में आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज चरण- प्प् (ईसीआरपी- प्प्) के तहत स्थापित की गई थीं। उन्होंने बताया कि 44.1 करोड़ रुपये में से 38.8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवश्यक चिकित्सा कर्मियों, जिनमें 21 इंटेंसिविस्ट, 105 ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (आईसीयू में प्रशिक्षित), 420 आईसीयू प्रशिक्षित स्टाफ नर्सध्नर्सिंग सिस्टर, 105 ओटीध्एनेस्थीसिया तकनीशियन और 21 काउंसलर शामिल हैं, की नियुक्ति के लिए उपयोग किए जाएंगे ताकि इन बाल चिकित्सा एचडीयूध्आईसीयू इकाइयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यबल की भर्ती वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, जिसका विज्ञापन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की वेबसाइट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पोर्टल पर दिया जाएगा। डीजीएचएस की अध्यक्षता वाली एक समिति भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगी। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका अनुमानित वार्षिक व्यय 5.3 करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, आईसीयू के संचालन के लिए नियोजित जनशक्ति से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने और अन्य सेवा-संबंधी मामलों का प्रबंधन करने के लिए डीजीएचएस कार्यालय के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। डॉ. गुप्ता ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त मैनपावर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है।

 

3 जुलाई से आरम्भ होंगी बोर्ड की परीक्षाएं
परीक्षाओं के नकल रहित व सफल संचालन हेतु दिए आवश्यक दिशानिर्देश
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट, की एक दिवसीय परीक्षा का संचालन 3 जुलाई को करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में 20 हजार 707 परीक्षार्थी, जिनमें 12,529 छात्र तथा 8,178 छात्राएं प्रदेशभर में 75 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के सफल संचालन एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा के दौरान पूर्ण समय के लिए निरीक्षण हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 26 उड़नदस्तों का गठन भी किया गया है तथा सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी परीक्षा ड्यूटी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व निष्ठा से दें। सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा-144 भी लागू कर दी गई है। परीक्षा वाले दिन शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि तक भवनों के निकट फोटो स्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंटध्अंक सुधारध्पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 04 जुलाई से आरम्भ होकर 11 जुलाई तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 07 हजार 573 परीक्षार्थी जिनमें 4,895 छात्र तथा 2,678 छात्राएं प्रदेशभर में 28 परीक्षा केन्द्रों पर प्रविष्ठ हो रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि सभी पात्र परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिन्ट करें तथा वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था। प्रवेश-पत्र पर चिपकाया गया फोटो अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाईल, पेजर एवं गैजेट आदि व अनुचित साधन प्रयोग संबंधी सामग्री का प्रयोग वर्जित है। यदि कोई छात्र-अध्यापक नकल में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

हरियाणा सरकार उच्च न्यायालय को उपलब्ध करवाएगी स्थानीय कानूनों की सॉफ्ट कॉपी
विभागों को एक सप्ताह के अंदर देनी होगी पीडीएफ फाइल
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को राज्य के स्थानीय कानूनों की अंग्रेजी तथा संबंधित स्थानीय भाषा में सॉफ्ट कॉपी यानी राज्य अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों (उनके अधीन बनाए गए नियमों) का अद्यतन संस्करण, जिसमें सभी संशोधनों को शामिल किया गया हो, पीडीएफ प्रारूप में एकल फाइल के रूप में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सीधे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें इसकी सूचना मानव संसाधन विभाग को भी देनी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अपने विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दें कि वे राज्य अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों का नवीनतम तथा अद्यतन संस्करण, जिसमें सभी संशोधनों को शामिल किया गया हो, पीडीएफ प्रारूप में एकल फाइल के रूप में सीधे रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराएं। पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग उनसे संबंधित राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों को पीडीएफ प्रारूप में सभी संशोधनों को शामिल करते हुए एक ही फाइल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। सूचना प्रदान करने में किसी भी भ्रम या कठिनाई की स्थिति में, स्पष्टता के लिए नोडल अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल के अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

 

हरियाणा में 30 सितंबर तक पूर्व सत्यापन के बिना हो सकेगी उम्मीदवारों की नियुक्ति
अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा दस्तावेजों का सत्यापन
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 सितंबर, 2024 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार, चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तीन महीने की बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने मई 2024 में आयोजित परीक्षाओं का परिणाम जारी किया
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने मई 2024 में आयोजित बी.वोकेशनल आईटी के पांचवें सेमेस्टर की री-अपीयर व छठे सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर, बी. वोकेशनल एमएमआईटी के छठे सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर, बी.वोकेशनल आरएम के छठे सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर, बी. वोकेशनल एसएनएंडपी के दूसरे व छठे सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर, बीबीए की पांचवें सेमेस्टर की री-अपीयर व छठे सेमेस्टर की फुल व री-अपीयर, बीबीए सेकेंड के पांचवें सेमेस्टर की री-अपीयर व छठे सेमेस्टर की फुल व री-अपीयर, बीबीए- सीएएमध्बीई के पांचवें सेमेस्टर की री-अपीयर व छठे सेमेस्टर की फुल व री-अपीयर, दर्शनाचार्य प्रथम व दूसरे वर्ष फुल, साहित्याचार्य प्रथम, दूसरे व तीसरे वर्ष की फुल व री-अपीयर, शास्त्री गुरुकुल स्कीमध्एमडीयू स्कीम की प्रथम, दूसरे व तीसरे वर्ष की फुल व री-अपीयर, व्याकरणाचार्य के प्रथम व दूसरे वर्ष की फुल तथा वेदाचार्य के प्रथम वर्ष फुल की परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है।
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में एम.टेक व एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई
चंडीगढ़, 01 जुलाई, अभीतक:- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में एम.टेक तथा एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सत्र 2024-2025 में एम.टेक व एम.फार्मेसी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पात्रता, सीटों की संख्या, फीस समेत अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्ट्स से प्राप्त की जा सकती है।

 

 

 

 

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